वारासिवनी एसडीएम ने 16 कालोनाईजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया
05 कॉलोनाईजर पर 50-50 हजार रुपए एवं 11 कालोनाईजर पर 01-01 लाख रुपए का लगाया जुर्माना
वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल ने नियम विरूद्ध अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय किये जाने के मामले में 16 कालोनाईजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके द्वारा तैयार की जा रही कालोनी का प्रबंधन मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 61 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत नियम 2014 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाए। इन कालोनाईजर्स को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।
एसडीएम श्री जायसवाल ने इनमें से 05 कालोनाईजर पर 50-50 हजार रुपए एवं 11 कालोनाईजर पर 01-01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 10 दिनों के भीतर यह राशि चालान के माध्यम से जमा कर एसडीएम कोर्ट में चालान की प्रति जमा करने कहा गया है। इन कालोनाईजर द्वारा छोटे-छोटे भूखंड विक्रय किये जाने पर तत्काल रोक लगायी गई है। तहसीलदार वारासिवनी एवं लालबर्रा को निर्देशित किया गया है कि इन कालोनाईजर्स द्वारा ग्राम वारा, गर्रा एवं कनकी में भूखंड विक्रय की जानकारी प्राप्ते होने पर तत्काल एसडीएम कोर्ट को सूचित करें।
अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने के मामले में कालोनाईजर बालाघाट निवासी सौरभ पिता पारसमल कांकरिया, वारासिवनी निवासी सौरभ सुमन पिता ढालसिंह पटले, सन्देश मिश्रा वल्द श्री महेश्वर प्रसाद मिश्रा, आनंद सोनी वल्द इंद्रकुमार सोनी, बालाघाट निवासी गजेंद्र पिता महेन्द्र जैन, अनिल धुँवारे पिता शंकर लाल धुवारे एवं लालबर्रा तहसील के ग्राम डोंगरिया निवासी विनोद माहुले पिता चम्हारुलाल पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन कालोनाईजर द्वारा वारासिवनी तहसील के ग्राम वारा एवं लालबर्रा तहसील के ग्राम डोंगरिया व कनकी में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय किये जा रहे थे।
इसी प्रकार कालोनाईजर बालाघाट निवासी अजय लुनिया पिता घिसूलाल जैन, आनंद मॉडल पिता सुभाषचंद, नोहर सिंह पिता टुंडीलाल, सुनील तिवारी पिता महेशप्रसाद तिवारी, सिद्धार्थ पिता संतोष जैसवाल, लालबर्रा तहसील के ग्राम गर्रा निवासी श्री ओमकार व करनलाल, बालाघाट निवासी महेन्द्र पिता कपुरचंद कोठारी,जय कुमार असाटी पिता राजकुमार असाटी, लालबर्रा निवासी कमल पटले पिता मंगलसिंह पटले, बालाघाट निवासी हरदीप गिल पिता गुरवचन सिंह, मनीष पिता सत्यनारायण सोनी, लालबर्रा निवासी विजय पिता शम्भूलाल, कमल पिता मंगलसिंह पटले एवं बालाघाट निवासी एसराज पिता चम्पालाल बड़रिया, राकेश पिता उमेशचंद व लालबर्रा निवासी शिवप्रसाद पिता लिखिराम पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय करने के कारण 01-01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन कालोनाईजर द्वारा लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी, डोंगरिया, गर्रा में अवैध प्लाटिंग कर भूखंड विक्रय किया जा रहा था।
इन सभी कालोनाईजर्स के भूखंड विक्रय पर एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल द्वारा रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इन कालोनाईजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके द्वारा तैयार की जा रही कालोनी का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाए। इन कालोनाईजर्स को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।

