गोगलाई और भामोड़ी में अवैध रेत भंडारण व परिवहन पर खनिज, राजस्व, पुलिस एवं आरटीओ की संयुक्त छापामार कार्रवाई

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40 ट्रॉली रेत निजी भूमि में, 30 ट्रॉली शासकीय भूमि पर और 8 ट्रॉली घर में मिली

11 ट्रैक्टर पर भी की गई कार्रवाई

 बालाघाट जिले में अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 26 मई 2026 को तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम गोगलाई एवं भामोड़ी में परिवहन विभाग, खनिज विभाग, राजस्व अमले, थाना प्रभारी नवेगांव, पुलिस लाइन बालाघाट के पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई।

  उप संचालक खनिज सुश्री फरहत जहां ने बताया कि कार्रवाई के दौरान ग्राम गोगलाई में दुर्गेश पिता दशरथ लिल्हारे के बाउंड्रीवॉल परिसर के अंदर लगभग 40 ट्रॉली खनिज रेत का अवैध भंडारण पाया गया। वहीं शासकीय भूमि पर करीब 30 ट्रॉली रेत का भंडारण मिला। इसके अलावा मंगल मेश्राम पिता होलिया मेश्राम के घर में लगभग 8 ट्रॉली रेत संग्रहित पाई गई।

जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों द्वारा खनिज रेत के भंडारण से संबंधित कोई वैध अनुमति अथवा रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने नियमानुसार समस्त रेत को जप्त कर ग्राम गोगलाई के कोटवार की सुपुर्दगी में सौंप दिया।

 संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान ग्राम गोगलाई एवं भामोड़ी क्षेत्र में परिवहन विभाग की सहायता से अवैध परिवहन में प्रयुक्त 11 ट्रैक्टर भी पकड़े हैं, जिनमें  9 ट्रेक्टर ट्रॉली सहित शामिल हैं। इनमें कई वाहन बिना नंबर के संचालित पाए गए, जिन पर मोटरयान अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।

  जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जप्त रेत एवं वाहनों के संबंध में आगे की कार्रवाई म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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