* नोटों के बंडल का दिखाते थे लालच, ऊपर असली नोट और नीचे कागज रखकर धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार *

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  • आरोपियों से होण्डा साईन व बुलट मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन एवं ₹ 7,000/- नगद सहित कुल ₹3,17,000/- का मशरूका जप्त;
  • जिले में लंबित वित्तीय अपराधों (धोखाधड़ी) के खुलासे एवं फरार आरोपियों की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा विशेष निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के पालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा लोगों को विश्वास में लेने के लिए नोटों के बंडल दिखाकर कई गुना करने का लालच दिया जाता था तथा राशि प्राप्त करने के बाद उसे वापस नहीं किया जाता था। पुलिस द्वारा प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से होण्डा साईन एवं बुलट मोटरसाइकिल, विभिन्न कंपनियों के 04 मोबाइल फोन, ₹ 7,000/- नगद तथा नोटों के बंडल सहित कुल ₹3,17,000/- का मशरूका जप्त किया है।
  • प्रकरण-01
  • प्रार्थी ने रिपोर्ट लेख कराया कि अगस्त 2026 में आरोपियों ने राशि चार गुनी करने का झांसा देकर नोटों के बंडल दिखाकर उसे विश्वास में लिया। दिनांक 03.09.2026 को प्रार्थी ने आरोपियों को ₹30,000/- दिये, जिसके बदले ₹1,20,000/- देने का आश्वासन दिया गया। प्रार्थी द्वारा राशि वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे तथा राशि वापस नहीं की, जिससे आरोपियों द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
  • प्रकरण-02
  • प्रार्थी ने रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 20.05.2026 को लालबर्रा स्थित उसके बड़े भाई की कपड़े की दुकान पर आरोपियों ने नोटों के बंडल दिखाकर उसे विश्वास में लिया तथा राशि दो-तीन गुना करने का झांसा दिया। दिनांक 29.05.2026 को बालाघाट के मोती गार्डन में प्रार्थी ने आरोपी आर्यन को ₹50,000/- दिये, जिसके बदले अधिक राशि देने का आश्वासन दिया गया। प्रार्थी द्वारा राशि वापस मांगने पर आरोपी आज-कल कहकर टालमटोल करता रहा तथा राजनांदगांव आकर पैसे लेने के लिए कहा। आरोपियों द्वारा राशि वापस न कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
  • प्रकरण-03
  • प्रार्थी ने रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 03.08.2026 को उसकी ग्राम बोटेझरी चौक स्थित पान-गुटखा एवं किराना दुकान पर आरोपियों ने नोटों के बंडल दिखाकर उसे विश्वास में लिया तथा राशि तीन-चार गुना करने का झांसा दिया । दिनांक 09.08.2026 को बालाघाट में प्रार्थी ने आरोपियों को ₹30,000/- तथा दिनांक 10.08.2026 को ₹10,000/- दिये, जिसके बदले चार गुना राशि देने का आश्वासन दिया गया। राशि वापस मांगने पर आरोपी कभी गर्रा तो कभी घर आकर पैसे देने की बात कहकर टालमटोल करते रहे तथा राशि वापस नहीं की। आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
  • घटना का खुलासा-
  • प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा तकनीकी सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि उक्त तीनों आरोपी गर्रा में वैनगंगा नदी के पुल के नीचे मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा तीनों फरियादियों के साथ राशि चार-गुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
  • पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे लोगों को अधिक राशि वापस देने का लालच देकर विश्वास में लेते थे तथा विश्वास कायम करने के लिए नोटों के बंडल दिखाते थे। लोगों से राशि प्राप्त करने के बाद उन्हें राशि वापस करने के नाम पर अलग-अलग बहाने बनाकर टालमटोल करते थे। आरोपियों ने यह भी बताया कि पुलिस से बचने एवं पहचान छिपाने के उद्देश्य से वे घटनाओं के दौरान मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल लेते थे, जिससे घटनाओं के बाद उनके वाहन एवं उनकी पहचान ना हो सके ।
  • प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपीगण आर्यन उम्र 23 वर्ष निवासी मनकापुर, नागपुर (महाराष्ट्र), लकेश चचाने उम्र 27 वर्ष निवासी मनकापुर, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं अंकित पांडे उम्र 26 वर्ष निवासी बाजारापारा, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी आर्यन के कब्जे से होण्डा साईन मोटरसाइकिल एवं आईफोन व वीवो कंपनी के पुराने मोबाइल फोन, कुल कीमती लगभग ₹60,000/-, आरोपी लकेश के कब्जे से रीयलमी कंपनी का मोबाइल फोन कीमती ₹15,000/- एवं ₹2,000/- नगद तथा आरोपी अंकित के कब्जे से सेमसंग कंपनी का मोबाइल फोन कीमती ₹5,000/- एवं ₹5,000/- नगद जप्त किये गये। इसके अतिरिक्त तीनों आरोपियों से संयुक्त रूप से बुलट मोटरसाइकिल (MH31GH1089) कीमती लगभग ₹2,00,000/- एवं ₹100/- के नोटों का बंडल जप्त किया गया, जिसमें बंडल के ऊपर ₹100/- के तीन नोट लगे हुए थे तथा नोटो के नीचे कागज के बंडल थे। इस प्रकार आरोपियों से कुल ₹3,17,000/- का मशरूका जप्त किया गया। आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग कर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया गया। उक्त कृत्य के संबंध में प्रकरण में धारा 340(2) बीएनएस का इजाफा किया गया।
  • पंजीबंद्ध अपराध क्रमांक व धारा- अपराध क्रमांक 606/2026, 607/2026 एवं 611/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस, इजाफा धारा-340(2) बीएनएस
  • आरोपीगण का नाम, पता एवं उम्रः
  1. आर्यन उम्र 23 वर्ष, निवासी मनकापुर, नागपुर, महाराष्ट्र
  2. लकेश चचाने उम्र 27 वर्ष, निवासी मनकापुर, नागपुर, महाराष्ट्र
  3. अंकित पांडे उम्र 26 वर्ष, निवासी बाजारापारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़

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