शादी का झांसा देकर शोषण करने वाला आरोपी अविनाश साहू गिरफ्तार

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थाना गोहपारू क्षेत्र के अंतर्गत शादी का लालच देकर एक महिला का शारीरिक शोषण करने और उसे डराने-धमकाने वाले आरोपी अविनाश साहू (23 वर्ष) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ।

दिनांक 19/03/2026 को पीड़िता (उम्र 27 वर्ष) ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अविनाश साहू, निवासी अकुरी, वर्ष 2024 से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी ने पीड़िता के साथ ग्राम करकट, मानपुर और हाल ही में शहडोल स्थित उसके किराए के कमरे में जबरन संबंध बनाए।

दिनांक 09/03/2026 को आरोपी ने पीड़िता के कमरे में घुसकर चरित्र शंका करते हुए उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के मंगेतर को बुलाकर उसकी फोटो दिखाई और बदनाम किया। आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकी दी गई कि यदि उसने बात करना बंद किया तो वह उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

 पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिक घटनास्थल ग्राम करकट (थाना गोहपारू) होने के कारण शून्य पर अपराध पंजीबद्ध कर असल नंबर कायम किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा।

  • आरोपी का नाम: अविनाश साहू पिता गुलजारी साहू, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम अकुरी।
  • पंजीबद्ध धाराएं: 69, 115(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)।
  • गिरफ्तारी दिनांक: 19/03/2026

उक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी को आज दिनांक 20/03/2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सराहनीय भूमिका-  उक्त कार्यवाही उपुअ. शिवाली चतुर्वेदी महिला शाखा सुरक्षा शहडोल के नेतृत्व में, सउनि. भागचन्द्र चौधरी, प्रआर.अमृतलाल प्रजापति, आर. प्रदीप बरकडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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