रजिस्ट्री के दौरान पटवारी की पर्ची लेना बंद करने के निर्देश
कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जिला पंजीयक एवं जिले के विभिन्न तहसीलों के उप पंजीयक को निर्देशित किया है कि जमीन की खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री के दौरान पटवारी की पर्ची लेना तत्काल बंद करें। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों में राजस्व विभाग का नक्शा एवं खसरा ही अपने आप में सम्पूर्ण दस्तावेज है। इसमें पदाभिहित अधिकारी द्वारा जारी नक्शा, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी नक्शा या आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित नक्शा तीनों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि जिले के जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालयों में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान पटवारी की पर्ची अनिवार्य रूप से ली जा रही थी। इसके बगैर जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नही की जा रही है। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पंजीयक को सख्त निर्देश दिये है कि जिले में जमीन की रजिस्ट्री के दौरान पटवारी की पर्ची लेना तत्काल बंद करें। जिला पंजीयक को निर्देशित किया गया है कि वे जमीन की रजिस्ट्री के लिए अधिकृत स्टाम्प वेण्डरों की बैठक लेकर इस पर तत्काल अमल शुरू करें। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

