थाना नवेगांव क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर बालाघाट पुलिस की सख्त कार्यवाही

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दो प्रकरण पंजीबद्ध, एक आरोपी गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर-ट्राली व अवैध रेत जप्त**

बालाघाट पुलिस द्वारा जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना नवेगांव क्षेत्र अंतर्गत वैनगंगा नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन किए जाने की सूचनाओं पर दिनांक 30 जनवरी 2026 को दो पृथक-पृथक कार्यवाहियां की गईं।

पहली कार्यवाही

पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोंगलई क्षेत्र में वैनगंगा नदी से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नीले रंग के पावर ट्रेक 439 ट्रैक्टर-ट्राली (क्रमांक MP50-AA-2572) को रोका गया। ट्रैक्टर-ट्राली में शासकीय रेत भरी हुई पाई गई, जिसके संबंध में चालक कोई वैध अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस द्वारा ट्रैक्टर-ट्राली सहित अवैध रेत जप्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 21/4 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी – आरोपी का नाम सुनील बनौटे पिता स्व परशुराम बनौटे निवासी गौगलई ..

दूसरी कार्यवाही

इसी दिन प्राप्त एक अन्य सूचना पर पुलिस द्वारा ग्राम गोंगलई क्षेत्र में दबिश दी गई। मौके पर एक अन्य पावर ट्रेक 434 ट्रैक्टर-ट्राली, जिसमें शासकीय रेत भरी हुई थी, पाई गई। पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।
पुलिस द्वारा मौके पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली सहित अवैध रेत जप्त कर अज्ञात चालक के विरुद्ध धारा 303(2 भारतीय न्याय संहिता एवं 21/4 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

बालाघाट पुलिस का सख्त संदेश

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन शासकीय संपत्ति की चोरी के साथ-साथ पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला अपराध है। बालाघाट पुलिस ऐसे कृत्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरंतर कड़ी एवं वैधानिक कार्यवाही कर रही है। भविष्य में भी यह अभियान सख्ती के साथ जारी रहेगा।

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