* अवैध शराब के मामले में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया *

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  • कलेक्टर श्री कुमार सत्यम के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री अजीत एक्का के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 20 अगस्त 2026 को आबकारी वृत्त वारासिवनी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिर्राटोला में दबिश दी।
  • कार्रवाई के दौरान करण बंदेश्वर पिता मानिकराम तथा लक्ष्मीचंद्र मेश्राम पिता परमानंद, निवासी सिर्राटोला के रिहायशी मकान से 94 बल्क लीटर देशी हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई। मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जब्त मदिरा की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 14 हजार 100 रुपये बताई गई है।
  • कार्रवाई में आबकारी वृत्त प्रभारी संदीप श्रीवास, ज्योति सोनी, मुख्य आरक्षक नरसिंह टेकाम, आरक्षक भानु प्रताप मरस्कोले एवं अनीता कुमरे शामिल रहे। आबकारी विभाग ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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