मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 26 अप्रैल 2026 को प्रदेश भर की केंद्रीय जेलों, जिला जेलों एवं उपजेलों में विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में जिला जेल बालाघाट में भी विशेष जेल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्राणेष कुमार प्राण के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस विशेष लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों, प्ली बार्गेनिंग मामलों तथा अन्य उपयुक्त मामलों का निराकरण आपसी सहमति (राजीनामा) के माध्यम से किया जाएगा। विशेष जेल लोक अदालत के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए जिला जेल बालाघाट में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बंदियों को लोक अदालत की प्रक्रिया, इसके लाभ एवं उसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरणों की पहचान (चिन्हांकन) भी की गई।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट श्री सतीष शर्मा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे उपस्थित रहे। उन्होंने बंदियों को न्याय तक सरल पहुंच सुनिश्चित करने और त्वरित समाधान के लिए लोक अदालत की महत्ता पर प्रकाश डाला।यह पहल लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

