होलिका दहन के लिए पंजीयन अनिवार्य, अपील

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मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बालाघाट के निर्देश के परिपालन में नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा आम नागरिकों एवं समस्त होलिका दहन समितियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नगरपालिका परिषद बालाघाट ने अपील की है कि जिले/क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक होलिका दहन कार्यक्रमों का अनिवार्य रूप से निःशुल्क पंजीयन कराया जाए। सार्वजनिक सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर गौकाष्ठ एवं उपलों (कंडों) का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि होलिका दहन बीच सड़क पर न किया जाए तथा दहन स्थल का चयन करते समय विशेष सावधानी बरती जाए। होलिका दहन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि होलिका मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के तारों या अन्य सार्वजनिक विद्युत वायरों के नीचे अथवा उनके मध्य में न जलाई जाए। इसके अतिरिक्त भंडारण स्थलों, दुकानों एवं आवासीय मकानों के समीप भी होलिका दहन न करने की अपील की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री बी डी कतरोलिया ने बताया कि नगरपालिका परिषद द्वारा जारी सार्वजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से यह अपील जारी की गई है, जिससे होली का पर्व स्वच्छ, सुरक्षित एवं उत्साहपूर्वक मनाया जा सके।

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