05 फरवरी 2026 को प्रियदर्शिनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बालाघाट एवं न्यू सतपुड़ा आई.टी.आई., बालाघाट में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई कि यह अधिनियम संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जानबूझकर शारीरिक संपर्क, अनुचित तरीके से छूना, महिला को घेरना, भद्दे इशारे करना, लैंगिक टिप्पणियाँ करना, छेड़छाड़ करना अथवा लिंग के आधार पर अपमानित करना जैसे कृत्य लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।
कार्यशाला में यह भी बताया गया कि अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। साथ ही महिलाओं द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (She-Box) के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना रहा। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी एवं जानकारीवर्धक बताया।

