गांव-गांव घूमकर अवैध धान बीज बेचने वालों पर कार्रवाई

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बैहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

  किसानों को अवैध रूप से धान बीज बेचने और धोखाधड़ी करने के मामले में कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों के विरुद्ध बैहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं बीज निरीक्षक बैहर श्री एस.आर. धुर्वे ने बताया कि भिकेवाड़ा निवासी सानू पटले, भंडेरी निवासी पलक बिसेन तथा भोरवाही निवासी कुंजेलाल हिरवाने के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 07 जून 2026 को बैहर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
जानकारी के अनुसार कृषक साथी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर सानू पटले एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि पलक बिसेन, कुंजेलाल हिरवाने के वाहन क्रमांक एमपी-50-जेडजी-6496 के माध्यम से भंडेरी, गोहारा, कासीटोला सहित विभिन्न गांवों में घूम-घूमकर विभिन्न कंपनियों के धान बीज का अवैध विक्रय कर रहे थे। कृषि विभाग को इसकी सूचना मिलने पर 01 जून 2026 को मंडेरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन एवं धान बीज को जब्त कर लिया गया था।
जांच में पाया गया कि बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेजों के किसानों को धान बीज बेचा जा रहा था, जिससे किसानों के साथ धोखाधड़ी होने की आशंका थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही प्रमाणित बीज खरीदें तथा बीज खरीदते समय पक्का बिल एवं आवश्यक दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध बीज बिक्री की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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