रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए किसान 07 फरवरी से 07 मार्च 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय सीमा में अपना पंजीयन करा लें। किसानों के पंजीयन के लिए जिले में 23 केन्द्र बनाये गये हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आरके ठाकुर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्यं पर गेहूँ उपार्जन के लिए बालाघाट जिले में किसानों के पंजीयन हेतु 23 केंद्र निर्धारित किये गए है। बालाघाट तहसील में सेवा सहकारी समिति बालाघाट/जरेरा, सेवा सहकारी समिति चांगोटोला-गुडरू, विपणन सहकारी समिति टाकाबर्रा-लामता, कटंगी तहसील में वृत्ताकार सेवा सहकारी संस्था कटंगी/बनेरा, तिरोडी तहसील में सेवा सहकारी समिति कटेदरा/धनकोषा, किरनापुर तहसील में सेवा सहकारी समिति बडगांव, खैरलांजी तहसील में सेवा सहकारी समिति आरंभा व खैरलांजी, परसवाडा तहसील में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था परसवाडा, बघोली/चंदना-उकवा, बैहर तहसील में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बैहर व परसामउ, बिरसा तहसील में सेवा सहकारी समिति मानेगांव, दमोह, सालेटेकरी, लांजी तहसील में सेवा सहकारी समिति लांजी, लालबर्रा तहसील में सेवा सहकारी संस्था लालबर्रा/ददिया, नेवरगांव, सिहोरा, डोकरबंदी एवं वारासिवनी तहसील में सेवा सहकारी संस्था वारासिवनी व डोंगरमाली में पंजीयन केंद्र बनाया गया है।
समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिले के किसान इन केंद्रो पर नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है। इसके अलावा किसान एमपी ऑनलाईन, कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केंद्र एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में 50 रुपए शुल्क जमा कर अपना पंजीयन करा सकते है। इन ऑनलाईन पंजीयन केंद्रो पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाने के निर्देश दिये गए है। पंजीयन के लिए किसान को अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा।
किसानों की मदद के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना
रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के सुचारू रूप से संचालन एवं किसानों को पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय की खाद्य शाखा बालाघाट के कक्ष क्रमांक 223 में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील किरार मो.नं. 8461097747, कम्प्युटर ऑपरेटर सुश्री जैशमीन खान मो.नं. 9340471192 एवं श्री योगेश डहरवाल मो.नं. 8319186278 की ड्यूटी लगायी गई है। यह कंट्रोल रूम अवकाश के दिनों में भी प्रात: 10:30 से सायं 06 बजे तक खुला रहेगा।
किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।
पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

