अवैध कालोनियों के पंजीयन प्रतिबंधों पर की गई चर्चा

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कलेक्टर ने ली पंजीयन अधिकारियों एवं एसडीएम की बैठक

 कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने 03 जून को पंजीयन विभाग के जिला पंजीयक, उप पंजीयक एवं सभी एसडीएम की बैठक लेकर जिले में अवैध कालोनियों के पंजीयन के संबंध में विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंजीयक श्रीमती कीर्ति असाटी, बालाघाट एसडीएम श्री गोपाल सोनी, तहसीलदार श्री सुनील वर्मा उपस्थित थे। वारासिवनी, बैहर, कटंगी, लांजी, किरनापुर एवं परसवाड़़ा के एसडीएम वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे।

        बैठक में बताया गया कि किसी भी कॉलोनाइजर को नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका अधिनियम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज अधिनियम का पालन करना होगा। नगरीय आवास एवं विकास विभाग की अनुमति के बाद ही कालोनी का पंजीयन कराया जायेगा। अवैध कालोनी का पंजीयन नहीं किया जायेगा। बैठक में राजस्व एवं पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन कॉलोनाइजरों की कॉलोनियां अवैध श्रेणी में हैं और वे उन्हें वैध कराना चाहते हैं, तो वे निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करें। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही संबंधित कॉलोनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाने पर विचार किया जाएगा। शासकीय पट्टे वाली जमीन का विक्रय नहीं होगा और इसका पंजीयन भी नहीं किया जायेगा।

बैठक में सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए गये कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की वर्तमान स्थिति से प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही संबंधित भूमि के खसरा अभिलेखों के कैफियत कॉलम क्रमांक-12 में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि अवैध कॉलोनियों से संबंधित जानकारी राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज रहे। यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों के मामलों में पारदर्शिता और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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